प्रेमसन मोटर्स धोखाधड़ी मामले के आरोपियों को कोर्ट से नहीं मिली राहत - सरस जनवाद

प्रेमसन मोटर्स धोखाधड़ी मामले के आरोपियों को कोर्ट से नहीं मिली राहत

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रांची, 13 जुलाई । प्रेमसंस मोटर के निदेशक समेत चार नामजद आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को अपर न्यायायुक्त की अदालत में आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मामले के अनुसंधानकर्ता ने अदालत में केस डायरी प्रस्तुत की। अदालत ने प्रेमसंस मोटर से संबंधित बिलों के डिक्लेरेशन से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।

अदालत ने सोमवार को चारों आरोपितों में से किसी को कोई अंतरिम राहत नहीं दी। उनके खिलाफ दंडात्मक अथवा पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने संबंधी कोई आदेश भी पारित नहीं किया गया।

धोखाधड़ी के इस मामले में प्रेमसंस मोटर के निदेशक पुनीत पोद्दार, अवध पोद्दार, कंपनी के नेक्सा शोरूम के सेल्स मैनेजर शैलेश कुमार तथा जनरल मैनेजर लिंगराज पट्टाजोशी को नामजद आरोपित बनाया गया है। सभी ने गिरफ्तारी से संरक्षण पाने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।

मामले के शिकायतकर्ता विवेक आर्या ने चुटिया थाना में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि प्रेमसंस मोटर ग्राहकों से प्रति कार लगभग 1.20 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी कर रही थी। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि इसी तरीके से कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 3600 करोड़ रुपये की ठगी की जा रही है। इन आरोपों की जांच पुलिस कर रही है।

प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता के भाई ने प्रेमसंस मोटर से एक कार खरीदने के लिए निर्धारित राशि का भुगतान किया था। आरोप है कि कार की डिलीवरी देने के बजाय कंपनी ने बुकिंग रद्द कर भुगतान की गई राशि वापस कर दी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पूरे प्रकरण को धोखाधड़ी बताते हुए चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई।

उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने अनुसंधानकर्ता को शीघ्र केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। सोमवार को केस डायरी प्रस्तुत किए जाने के बाद अदालत ने संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई मंगलवार के लिए निर्धारित की है। फिलहाल अदालत में आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय होना शेष है।————