अनूपपुर: उच्च न्यायालय ने ग्रंथपाल रामनारायण पांडेय को प्रथम नियुक्ति तिथि को जोड़कर पेंशन भुगतान का दिया आदेश

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अनूपपुर, 11 मई । मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला मुख्यालय की नगर पालिका से सेवानिवृत ग्रंथपाल रामनारायण पांडेय को उच्च न्यायालय जबलपुर ने सोमवार को अपने फैसले में प्रथम नियुक्ति तिथि को जोड़कर पेंशन भुगतान का आदेश दिया है।

अधिवक्ता दीपक कुमार पांडेय एवं अनुभव सिंघल ने बताया कि ग्रंथपाल रामनारायण पांडेय पांडे वर्ष 1988 में नगर पालिका अनूपपुर में नियुक्त हुए थे, वर्ष 2002 में नगर पालिका द्वारा मप्र शासन के आदेशानुसार नियमित किया गया था, सेवानिवृत्त के पश्चात पेंशन का लाभ नियमित दिनांक से दिया जा रहा था, जबकि पूर्व में चौदह वर्ष की सेवावधि को पेंशन के लिए समायोजित नहीं किया गया था, आवेदन और अनुरोध के बाद जब नगर पालिका द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तो जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत किया गया जिसमें आदेश के पश्चात मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने ग्रंथपाल रामनारायण पांडेय के आवेदन को निरस्त कर दिया था। इसके बाद शासन के नियमों और उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित पूर्व आदेश को आधार बनाकर पुनः रिट याचिका प्रस्तुत की गई जिस पर उच्च न्यायालय जबलपुर के अधिवक्ता दीपक कुमार पांडेय एवं अनुभव सिंघल द्वारा न्यायालय के समक्ष पक्षा रखा जिसे सुनने के बाद न्यायालय ने सोमवार को विस्तृत आदेश पारित करते हुए रामनारायण पांडे को उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि को जोड़कर पेंशन भुगतान का आदेश दिया हैं।