जयपुर, 22 अप्रैल । राजधानी में 25 अप्रैल को प्रस्तावित अतिविशिष्ट व्यक्ति (वीवीआईपी) के दौरे को देखते हुए जयपुर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की चूक की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर शहर के कई हिस्सों को ‘अस्थाई रेड जोन’ (नो-ड्रोन जोन) घोषित किया है।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार आदेश के अनुसार वीवीआईपी के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम (जेएलएन मार्ग) और राजस्थान विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रमों के मद्देनजर सांगानेर, एयरपोर्ट, जवाहर सर्किल, मालवीय नगर, बजाज नगर, गांधी नगर, मोती डूंगरी और जवाहर नगर थाना क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 25 अप्रैल 2026 को प्रातः 6 बजे से सायं 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान इन 8 थाना क्षेत्रों की सीमा में किसी भी प्रकार के निजी या व्यावसायिक ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ. राजीव पचार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वीवीआईपी की सुरक्षा सुनिश्चित करना नितांत आवश्यक है। ड्रोन से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध कानून की सुसंगत धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस आयुक्तालय ने सभी नागरिकों और ड्रोन ऑपरेटरों को इस आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए यह आदेश एक पक्षीय रूप से जारी किया गया है।