जयपुर, 01 अप्रैल । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर, प्रथम ने साढ़े छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर बाद में उसका गला रेतकर हत्या करने वाले अभियुक्त सोनवीर उर्फ आकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 26 साल के इस अभियुक्त पर 1.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि इस अपराध में अभियुक्त को मृत्यु दंड देने का भी प्रावधान है, लेकिन यह प्रकरण दुर्लभ प्रकृति का नहीं होने के कारण अभियुक्त को आजीवन कारावास से दंडित किया जा रहा है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने अदालत को बताया की घटना को लेकर मृतका के पिता ने 25 फरवरी, 2025 को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह किराए के मकान में रहकर रेस्तरां में काम करता है। जहां अभियुक्त भी उसके साथ काम करता है। सुबह वह अपने दोनों बच्चों को लेकर रेस्तरां पर काम करने आया था। दोपहर के समय अभियुक्त उसकी साढ़े छह साल की बेटी को उसके किराए के मकान की ओर ले गया था। जब काफी देर तक बेटी नहीं लौटी को उसने उसे आसपास तलाशा, लेकिन उसका पता नहीं चला। इस पर उसने अभियुक्त से सख्ती से पूछताछ की। इस दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसने बच्ची से दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर लाश को प्लास्टिक के कट्टे में रखकर छत पर छोड आया। जब उसने छत पर जाकर देखा तो कट्टे में उसकी बेटी की लाश मिली। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।