वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई) को ऋण वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके और कम ब्याज दर पर गिरवी मुक्त किफायती ऋण की सुविधा देकर लागू किया जा रहा है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के जरिए आसान वित्तपोषण से समर्थित है।
मंत्रालय ने आधिकारिक में कहा, ”सितंबर 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 10,907 करोड़ रुपये की राशि के 5.79 लाख से अधिक ऋण आवेदनों को मंजूरी दी है, जिससे रूफटॉप सौर प्रणाली स्थापित करने वाले लाभार्थियों को वित्तीय सहायता बढ़ी है।” इसके लिए ऋण देने की प्रक्रिया आसान पोर्टल के जरिए पूरी की जाती है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक पीएमएसजीएमबीवाई राष्ट्रीय पोर्टल pmsuryaghar.gov.in के साथ जुड़ा हुआ है। इससे लाभार्थियों के लिए निर्बाध डिजिटल आवेदन की प्रक्रिया, बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और डेटा-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। इस आदर्श ऋण योजना में जो प्रमुख लाभ शामिल हैं, उनमें बिना किसी संपत्ति संबंधी जमानत के प्रतिस्पर्धी ब्याज पर 2 लाख रुपये तक का ऋण, बिजली की लागत बचत के अनुरूप पुनर्भुगतान के लिए लंबी अवधि, भुगतान से 6 महीने की स्थगन अवधि, आवेदक की ओर से कम अंतर पर योगदान और स्वयं-घोषणा के आधार पर डिजिटल स्वीकृति प्रक्रिया शामिल हैं।