पीड़ित मुआवजा के लिए डालसा में आवेदन दें : प्रवीण
रांची, 17 फ़रवरी (हि.स.)। झालसा के निर्देश पर न्यायायुक्त के मार्गदर्शन में अनगड़ा प्रखंड के गुड़ीडीह पंचायत भवन में डालसा ने जस्टिस-ऑन-व्हील मोबाइल वैन टूर कार्यक्रम के तहत जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर एलएडीसी चीफ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, पीएलवी बेबी सिन्हा, मीना श्रीवास्तव, मालती देवी, यशोदा देवी, संगीता देवी, विधि के छात्र उपस्थित थे।
मौके पर एलएडीसी चीफ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने बच्चों से संबंधित कानूनों जैसे जेजे एक्ट, पाॅक्सो एक्ट की जानकारी दी। उन्होंने नशा उन्मूलन पर कहा कि नशा न करें, नशा से धन और स्वास्थ्य दोनों की हानि होती है। उन्होंने बाल विवाह बाल विवाह अधिनियम-2006 कानून की जानकारी लोगों को दी।
श्रीवास्तव ने मोटर वाहन दुर्घटना में प्राप्त होने वाले मुआवजा की जानकारी भी मौजूद लोगों को दी। उन्होंने कहा कि पीड़ित या पीड़िता मुआवजा के लिए डालसा कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। पीड़िता अगर महिला हो तो केस लड़ने के लिए डालसा की ओर से निःशुल्क अधिवक्ता भी दिया जाता है। उन्होंने दहेज प्रथा कानून-1961 की जानकारी भी विस्तार से दी।
डालसा की पीएलवी बेबी देवी ने आठ मार्च को आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत व आगामी 22 फरवरी को होनेवाले विशेष लोक अदालत की जानकारी दी। पीएलवी मालती कुमारी ने वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की जानकारी दी। पीएलवी बेबी सिन्हा ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं श्रम कार्ड की जानकारी दी और पेंशन से संबंधित लाभ लेने की बातें कहीं।
डालसा के पीएलवी ने 22 फरवरी को आयोजित होनेवाली विवाह एवं चेक अनादरण से संबंधित विशेष लोक अदालत के बारे में जानकारी दी।
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