- यूपी सरकार ने देर रात जारी किए लॉकडाउन-4 के दिशा-निर्देश, जानिए किसे मिली छूट, क्या है प्रतिबंधित
लखनऊ :- लाॅकडाउन के चौथे चरण के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार देर रात लॉकडाउन दिशा-निर्देश (गाइड लाइन) जारी कर दी। इसके अनुसार राज्य भर में रेड व कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें और फैक्ट्रियां खुलेंगी।
प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी द्वारा जारी गाइड लाइन में ग्रामीण इलाकों एवं नगर पालिक क्षेत्र में भी कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।
उप्र सरकार के गाइड लाइन में केंद्र द्वारा दिये गये अधिकतर दिशा निर्देशों को अक्षरशः माना गया है। केंद्र के अनुसार राज्य सरकार ने भी पांच जोन – कंटेनमेंट, बफर, रेड, ग्रीन और आॅरेंज के आधार पर दिशा निर्देश जारी किया है। प्रदेश में भी शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक असवश्यक गतिविधियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति अथवा वाहन का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
बाजारों को खोलने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुले और शारीरिक दूरी का पूरा अनुपालन किया जाए। शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में शारीरिक दूरी के साथ साप्ताहिक मंडी लगाने की अनुमति रहेगी।
रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी हो सकेगी। मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन सिर्फ सामान बेचा जाएगा। वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। बारात घर भी खोले जाएंगे, लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं रहेगी।
पटरी व्यवसायियों को भी कार्य करने की अनुमति दी गयी है, लेकिन उन्हें भी फेस मास्क लगाकर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए खुले स्थानों पर ही बिक्री करने की अनुमति रहेगी। निजी अस्पताल इमरजेंसी एवं आवश्यक आॅपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के साथ खोल सकेंगे। प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानें भी खुलेंगी। खेल परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
पूरे प्रदेश में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी। यदि परिवार के बच्चे हैं तो दो बच्चों की अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी, लेकिन यदि महिला पीछे बैठी है तो उसको भी अनुमति होगी लेकिन बाइक सवार सभी व्यक्तियों को हेल्मेट पहनना जरूरी होगा। थ्री वीलर वाहन में ड्राइवर के अलावा दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों में सभी यात्रियों को फेस मास्क और फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। नोएडा एवं गाजियाबाद में दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया के लोगों के अलावा अन्य लोगों के आने जाने की छूट होगी।
इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी लेकिन सभी को फेस मास्क, फेस कवर, शारीरिक दूरी जैसे नियमों का पालन करना होगा। सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां, 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे घरों में ही रहेंगे। इन्हें केवल स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति होगी।
ये सेवाएं रहेंगी प्रतिबंधित
-मेडिकल इमर्जेंसी को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान यात्राएं।
-मेट्रो रेल की सेवाएं।
-सभी स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षिक संस्थान। केवल ऑनलाइन शिक्षा के लिए अनुमति दी जा सकती है।
-सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और सभागार।
-सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व अन्य सामूहिक गतिविधियां।
-सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
-राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहनों और बसों के अंतरराज्यीय आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है। इसी तरह राज्यों की ओर से निर्धारित किए गए यात्री वाहन और बसों को राज्य के अंदर आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है। इसके लिए बाद में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।