जयपुर, 12 अक्टूबर । राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव को लेकर चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। जिला परिषद सदस्य और प्रथम चरण के पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है। अभ्यर्थियों के पास नामांकन दाखिल करने के लिए 12 और 13 अक्टूबर का समय शेष है। नामांकन पत्र निर्धारित समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे। ऐसे में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेजों और पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा कर समय रहते नामांकन दाखिल करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से होगी। अभ्यर्थी 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक उपस्थित होकर नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद चुनावी तस्वीर स्पष्ट होगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान 22 अक्टूबर 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 20 नवंबर को जिला मुख्यालय पर की जाएगी।
जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों पर चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष अनिवार्य है।
जिला परिषद सदस्य पद के लिए संबंधित जिला परिषद की तथा पंचायत समिति सदस्य पद के लिए संबंधित पंचायत समिति की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और संतान संबंधी कोई बाध्यता नहीं है।
अभ्यर्थी के घर में छत, दरवाजे और तीन दीवारों से युक्त कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना आवश्यक है। इस संबंध में घोषणा-पत्र देना होगा। इसके अलावा 50 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र पर नोटरी अथवा मजिस्ट्रेट से सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आपराधिक रिकॉर्ड और चल-अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य है।
नामांकन पत्र निर्धारित प्रपत्र में पूरी जानकारी के साथ भरना होगा। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ना है।
जो जानकारी लागू नहीं होती, वहां ‘लागू नहीं’ अथवा ‘शून्य’ अंकित करना होगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए एक प्रस्तावक, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए पांच प्रस्तावक आवश्यक हैं। सभी प्रस्तावक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के वैध मतदाता होने चाहिए। आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा।
जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की जमानत राशि 500 रुपये निर्धारित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला अभ्यर्थियों के लिए यह राशि 250 रुपये है। नामांकन जमा करने से पहले प्रस्तावकों के वार्ड नंबर और मतदाता सूची के क्रमांक की जांच करने तथा सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने की सलाह दी गई है।
चुनाव प्रचार के दौरान जिला परिषद सदस्य पद के अभ्यर्थी अधिकतम तीन वाहनों और पंचायत समिति सदस्य पद के अभ्यर्थी एक वाहन का उपयोग कर सकेंगे। चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा जिला परिषद सदस्य के लिए तीन लाख रुपये और पंचायत समिति सदस्य के लिए डेढ़ लाख रुपये निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को नामांकन प्रक्रिया के साथ चुनाव खर्च संबंधी नियमों का भी पालन करना होगा।
