24 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े तस्कर को दो साल का कठोर कारावास

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शिमला, 17 अक्टूबर । राजधानी शिमला में चिट्टा तस्करी के मामले में अदालत ने एक व्यक्ति को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी मनोज कुमार निवासी रोहड़ू जिला शिमला के कब्जे से पुलिस ने 24 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया था। विशेष न्यायाधीश शिमला की अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए दो साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

पुलिस के अनुसार यह मामला पुलिस थाना बालूगंज शिमला में 7 जनवरी 2022 को दर्ज किया गया था। आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 21 और 29 के तहत अभियोग दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए। इसके बाद अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी की गई।

अदालत ने सुनवाई के बाद मनोज कुमार को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। आदेश के अनुसार 25 हजार रुपये का जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।

एससपी शिमला गौरव सिंह ने शनिवार को कहा कि नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने ऐसे मामलों में जांच के दौरान साक्ष्य जुटाने और अदालत में प्रभावी पैरवी करने पर जोर दिया है।