आयुष ऑफिसर संविदा भर्ती की चयन प्रक्रिया पर रोक, मांगा जवाब

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जयपुर, 19 अक्टूबर । राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुष ऑफिसर संविदा भर्ती-2025 में चयन प्रक्रिया जारी रखने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. ज्योति जांगिड़ की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता अश्विनी जैमन ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने साल 2025 में आयुष ऑफिसर के 1340 पदों को संविदा से भरने के लिए आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति के चिकित्सकों से आवेदन मांगे। जिसमें चयन बोर्ड की ओर से अब तीनों पद्धतियों के चिकित्सकों के लिए एक सामान्य मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है। जिससे यह जानकारी नहीं मिलती की किस पद्धति में कितने पद हैं और उसके लिए कितने चिकित्सकों ने आवेदन किया है। याचिका में कहा गया कि तीनों पद्धति के लिए अलग-अलग पेपर होते हैं और कठिनाई का स्तर भी अलग-अलग होता है। एक ही मेरिट लिस्ट बनाने के खिलाफ विशेषज्ञ की रिपोर्ट भी आई थी। इस रिपोर्ट में तीनों पद्धतियों के लिए एक ही मेरिट लिस्ट बनाने को गलत बताया गया था। इसके बावजूद बोर्ड की ओर से एक ही मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है। याचिका में कहा गया कि एक मेरिट लिस्ट बनने से अभ्यर्थियों को मेरिट का नुकसान हो रहा है। इसलिए इस मेरिट लिस्ट को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चयन प्रक्रिया जारी रखने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।