जींद, 21 सितंबर । अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने हत्या का प्रयास करने के मामले में दोषी को पांच वर्ष का कठोर कारावास व 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव सुरबुरा निवासी सतीश ने 27 अप्रैल 2020 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था उसके भाई सुलतान ने अपनी क्रूजर गाड़ी को मकान के बाहर खड़ा किया हुआ था। जिसे किसी ने गाड़ी में आग लगा दी। जिस पर सुलतान ने गांव के ही राजेश पर संदेह जताया। जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच पंचायत भी हुई। राजेश ने गाड़ी में आग लगाने से साफ मना कर दिया। उस समय तो मामला शांत हो गया। उसी रंजिश के चलते सुलतान पक्ष के लोगों ने राजेश पर चाकुओं से हमला कर दिया। जिसमें राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों द्वारा उसे अस्पताल पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसकी हालात गंभीर देख पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। उचाना थाना पुलिस ने राजेश की शिकायत पर सुलतान के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। थाना उचाना पुलिस द्वारा मामले में गहन जांच करते हुए आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए गए और सुल्तान के खिलाफ माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया। मामले की प्रभावी पैरवी एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने सुल्तान को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कठोर कारावास व 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।