नई दिल्ली, 07 सितंबर । उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से कहा है कि वो तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका पर तेजी से फैसला करे, जिसमें पार्टी के कोलकाता कार्यालय से बिना नोटिस होर्डिंग्स हटाए जाने को चुनौती दी गई है। आरोप है कि कोलकाता नगर निगम ने बिना किसी नोटिस के होर्डिंग हटा दिया।
तृणमूल कांग्रेस ने याचिका दायर कर कहा था कि कोलकाता के कैमक स्ट्रीट पर पार्टी दफ्तर के ऊपर से एक बिलबोर्ड को कथित रूप से अवैध तरीके से हटाए जाने के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था।
तृणमूल कांग्रेस की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि बिना किसी नोटिस के बिल बोर्ड को हटा दिया गया, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर लगा हल्दीराम का बोर्ड वैसे का वैसा ही है। याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस से कहा कि वो इस मामले से जुड़ी सभी दलीलें उच्च न्यायालय के सामने रखें। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से कहा कि वे इस मामले में जल्दी फैसला करें।