जयपुर, 28 सितंबर । सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के पेपर लीक और नकल से जुडे मामले में प्रदीप खीचड़, विनोद कुमार और अशोक कुमार की ओर से दायर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने से समाज और विद्यार्थियों पर विपरीत और गंभीर प्रभाव पडता है। ऐसे में इन्हें अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।