कौशांबी, 25 सितंबर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बच्चों और किशोरों को बाल संरक्षण एवं यौन उत्पीड़न से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर आयोजित अभियान के तहत जिले के विभिन्न विद्यालयों में न्यायिक अधिकारियों द्वारा छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है।
अभियान के दौरान बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श, बाल विवाह, यौन अपराधों और कानूनी सहायता के बारे में जागरूक किया गया। अधिकारियों ने बताया कि कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा है। बच्चों को यह भी बताया गया कि किसी अपराध की स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112, बाल कल्याण समिति और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता ली जा सकती है। पीड़ित बच्चे की पहचान कानून के तहत गोपनीय रखी जाती है।
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कड़ा, तिलक इंटर कॉलेज कनैली और जय प्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय कोइलहा में न्यायिक अधिकारियों ने मॉर्निंग असेंबली के दौरान विद्यार्थियों को जागरूक किया। अपर जिला जज अशोक श्रीवास्तव ने बताया, अभियान के तहत आगे भी जिले के विभिन्न विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अभिभावकों और शिक्षकों से बच्चों को उनके अधिकारों और कानून के प्रति जागरूक करने में सहयोग की अपील की है।