पुलिस के सोशल मीडिया इस्तेमाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

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नई दिल्ली, 18 अगस्त । उच्चतम न्यायालय ने देश में राज्य पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया के कथित रुप से गलत इस्तेमाल करने के मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और सभी राज्यों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और एक्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

याचिका में अलग-अलग राज्यों के ऐसे मामलों का हवाला दिया गया है, जहां पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद उनके वीडियो सार्वजनिक किए। याचिका हेमेंद्र पटेल ने दायर की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनायाणन ने कहा कि गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बावजूद कई जगह पुलिस आरोपितों को रस्सी से बांधकर ले जाती है। पुलिस ऐसी तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर भी डालती है। पुलिस की ऐसी हरकतों से न सिर्फ आरोपित के सम्मान पर असर पड़ता है, बल्कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी प्रभावित होता है। याचिका में कहा गया है कि मेटा और एक्स की नीतियों में पुलिस की तरफ से आरोपितों की ऐसी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए जाने से निपटने के स्पष्ट नियम नहीं हैं।