सागर धनखड़ हत्याकांड के सह आरोपित अजय कुमार की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

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नई दिल्ली, 24 अगस्त । दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज रमा मनचंदा ने पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले के सह आरोपित अजय कुमार अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

अजय कुमार ने याचिका दायर कर कहा था कि उसके पिता के हाथ का ऑपरेशन होना है। उसके पिता का हाथ 80 फीसदी ब्लॉक हो चुका है और उसमें काफी दर्द रहता है। डॉक्टर ने उनकी सर्जरी करने की सलाह दी है और सर्जरी 27 अगस्त को तय की गई है। अंतरिम जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस ने विरोध करते हुए कहा कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपित के पिता की देखभाल के लिए उसका भाई है, जो उनका ख्याल भली-भांति कर सकता है।

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले के मुख्य आरोपित पहलवाल सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय के पहले रोहिणी कोर्ट ने भी सुशील की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुशील कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 4 मार्च, 2025 को जमानत दी थी। उच्च न्यायालय से मिली जमानत उच्चतम न्यायालय ने 13 अगस्त, 2025 को यह कहते हुए निरस्त कर दी थी कि इस मामले के महत्वपूर्ण गवाहों के बयान अभी दर्ज होने बाकी हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद सुशील कुमार ने सरेंडर कर दिया था।

जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि सुशील कुमार और दहिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद में 4 और 5 मई, 2021 की दरम्यानी रात को सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर पिटाई की थी।

इस मामले में 12 अक्टूबर, 2022 को कोर्ट ने सुशील कुमार और 17 अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने हत्या, हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने और आपराधिक साजिश रचने समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश किया था।