भाजपा मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति पर अदालत ने मांगा जवाब

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जयपुर, 10 अगस्त । अपर सिविल न्यायालय जयपुर दक्षिण, महानगर प्रथम ने भाजपा के चांदपोल मंडल अध्यक्ष के पद पर कैलाश टेकेवाल को नियुक्ति देने से जुडे मामले में भारतीय जनता पार्टी को जरिए प्रदेश अध्यक्ष नोटिस जारी किए हैं। इसके साथ ही अदालत ने पार्टी के राज्य संगठन मंत्री, जिला अध्यक्ष, अनुशासन समिति के संयोजक और कैलाश टेकेवाल से भी जवाब मांगा है। अदालत ने यह आदेश कपिल गुर्जर की ओर से पेश दावे पर सुनवाई करते हुए दिए।

दावे में कहा गया कि वह भाजपा के किशनपोल विधानसभा का चांदपोल मंडल अध्यक्ष है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के निर्देश पर जिला अध्यक्ष ने गत दिनों कैलाश टेकेवाल को चांदपोल मंडल अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति दी है। जिससे दो मंडल अध्यक्ष हो गए हैं, जबकि विधान के अनुसार एक ही मंडल अध्यक्ष हो सकता है। दावे में कहा गया कि प्रार्थी को न तो मंडल अध्यक्ष से हटाया गया है और ना ही उसे कोई नोटिस जारी हुआ। मंडल अध्यक्ष बदलने के लिए पार्टी के विधान एवं नियम, 25 के तहत कार्रवाई होती है, लेकिन टेकेवाल को इस नियम की पालना किए बिना ही मंडल अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया है। दावे में बताया गया कि अनुशासन समिति के संयोजक ने गत 26 फरवरी को फोन कर उसे बुलाया और इस्तीफा देने की मांग की। वादी की ओर से इसका कारण बताने या शिकायत की जानकारी मांगी, लेकिन उसे कारण नहीं बताया गया। दावे में कहा गया कि वह 9 फरवरी, 2025 को मंडल अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ था। मंडल की नियुक्ति 35 से 45 साल के कार्यकर्ताओं में से ही हो सकती है, जबकि टेकेवाल की उम्र 51 साल से अधिक हो गई है और वे वर्तमान मंडल समिति में भी शामिल नहीं है। इसके बावजूद उन्हें गत 2 अगस्त को मंडल अध्यक्ष बना दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित पक्षकारों से जवाब तलब किया है।