जयपुर, 28 जुलाई । राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2025 लेवल वन में विवादित प्रश्न-उत्तर मामले में अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह आदेश मंगलवार को महेन्द्र कुमार व अन्य की याचिका पर दिए। हालांकि अदालत ने बोर्ड को अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को जारी रखने की छूट देते हुए मामले की सुनवाई 10 अगस्त को रखी है।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत 6 नवंबर को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल वन के करीब पांच हजार पदों पर भर्ती निकाली थी। इसकी लिखित परीक्षा गत 17 जनवरी को हुई। इसके बाद में भर्ती की अंतिम उत्तर कुंजी 15 जून को जारी हुई थी। इसके आधार पर 11 जून 2026 को सलेक्शन बोर्ड ने भर्ती का परिणाम घोषित किया। याचिका में कहा कि इस भर्ती के अंतिम परिणाम में 17 प्रश्न-उत्तर विवादित हैं। इनमें से 11 प्रश्नों को डिलीट कर दिया और बाकी अन्य के उत्तरों को बोर्ड ने सही नहीं माना है। अभ्यर्थियों ने विवादित प्रश्न-उत्तरों के संबंध में आपत्ति भी लगाई, लेकिन उनकी आपत्तियों का निस्तारण विषय विशेषज्ञ की राय के आधार पर सही तरीके से नहीं किया गया। अब राज्य सरकार व बोर्ड अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने जा रहा है। नियुक्ति मिलने के बाद में तीसरे पक्षकार के अधिकार भी सृजित हो जाते हैं। इसलिए भर्ती में नियुक्ति देने पर रोक लगाई जाए। जिस पर अदालत ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है।