धर्मशाला, 27 जुलाई । राज्यव्यापी ‘एंटी-चिट्टा अभियान (चरण-2) के अंतर्गत प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए जिला नूरपुर पुलिस, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमों ने सोमवार को विभिन्न प्रमुख बाजारों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कोटपा अधिनियम के नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवाया गया तथा नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कदम उठाए गए।
अभियान के दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की गहन तलाशी ली गई और दुकानदारों को स्पष्ट हिदायत दी गई कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके अलावा नाबालिगों को बीड़ी-सिगरेट बेचना गंभीर कानूनन अपराध है।
इसी कड़ी में पंचायत स्तर पर विशेष जागरूकता बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय प्रतिनिधियों और युवाओं के साथ नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों पर सीधा संवाद स्थापित किया गया। बैठकों में ग्रामीणों को अपने आसपास की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और युवाओं को सही दिशा देने के लिए प्रेरित किया गया।