गुरुग्राम में कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले भाजपा कार्यालय के आसपास धारा 163 लागू - सरस जनवाद

गुरुग्राम में कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले भाजपा कार्यालय के आसपास धारा 163 लागू

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गुरुग्राम, 14 जुलाई । जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त उत्तम सिंह ने सेक्टर-31 स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय गुरुकमल के 300 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार मंगलवार को भाजपा कार्यालय के बाहर कांग्रेस के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा यातायात को सुचारु रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशों के तहत बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। साथ ही आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, भाला, कुल्हाड़ी, चाकू अथवा अन्य किसी प्रकार के हथियार या ऐसे सामान, जिनका उपयोग हथियार के रूप में किया जा सकता हो, लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। सड़क अथवा सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने तथा सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने वाली गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है।

यह आदेश पुलिस कर्मियों, ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों तथा विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।