गुरुग्राम: निर्माण, तोडफ़ोड़, खुदाई स्थलों पर प्रदूषण रोकने को लगानी होगी शीट

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आदेश के अनुसार प्रत्येक निर्माण स्थल पर बैरिकेडिंग के साथ एक डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा, जिसमें भवन स्वामी, बिल्डर, परियोजना का विवरण, स्वीकृति संख्या, जिम्मेदार अधिकारी का संपर्क विवरण तथा शिकायत हेल्पलाइन की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नगर निगम स्तर पर डस्ट कंट्रोल एवं प्रवर्तन सेल गठित किया जाएगा। अतिरिक्त निगमायुक्त को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा, जबकि संबंधित जोन के संयुक्त आयुक्त प्रवर्तन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता एवं स्वच्छता निरीक्षक नियमित निरीक्षण कर अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन न करने पर निर्माण कार्य तत्काल बंद कराया जा सकता है।