जयपुर, 09 जून । राज्य सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने सेवा संबंधी मामले में दिए अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर खाद्य सचिव अंबरीश कुमार को जमानती वारंट से तलब किया है। इसके साथ ही अधिकरण ने उन्हें 12 जून को हाजिर होने के आदेश दिए हैं। अधिकरण ने यह आदेश सरोज मीणा के अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।
पीठासीन अधिकारी पूरम दरगन और प्रकाश चन्द्र शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि गत 4 जून को खाद्य सचिव अंबरीश कुमार को अधिकरण के समक्ष पेश होने के आदेश दिए गए थे। इस संबंध में जारी समन की तामील भी अंबरीश कुमार पर हो गई है। इसके बावजूद वे अधिकरण के समक्ष पेश नहीं हुए और ना ही उनकी ओर से अधिकरण में गैरहाजिर होने के संबंध में कोई कारण बताया गया। ऐसे में उन्हें दस हजार रुपए के जमानती वारंट से तलब किया जाता है।