विधि विभाग की वेबसाइट पर स्थानीय कानूनों को सार्वजनिक करने के लिए पत्राचार करेगा चेंबर - सरस जनवाद

विधि विभाग की वेबसाइट पर स्थानीय कानूनों को सार्वजनिक करने के लिए पत्राचार करेगा चेंबर

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बैठक में डिजिटलाईजेशन ऑफ लोकल लॉ को आम जनहित में सुलभ बनाने के उद्देश्य से विधि विभाग की वेबसाइट पर सभी स्थानीय कानूनों को सार्वजनिक करने के लिए विभाग को पत्राचार करने का निर्णय लिया गया। झारखण्ड में लोकायुक्त और राज्य सूचना आयोग के सभी महत्वपूर्ण पद वर्षों से रिक्त होने के कारण होनेवाली प्रशासनिक कठिनाइयों पर भी चर्चा हुई। यह सहमति बनी कि इन महत्वपूर्ण पदों पर शीघ्र नियुक्ति के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया जाएगा।

चर्चा के क्रम में यह भी सहमति बनी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित कराने के लिए डीजीपी को पत्र भेजा जाएगा। इसके अलावा, व्यापारियों से संबंधित जटिल कानूनों की समीक्षा कर उनके सरलीकरण के लिए विभागीय स्तर पर पहल शुरू करने का भी निर्णय लिया गया।

उप समिति के अध्यक्ष प्रेम शंकर मिश्रा ने कहा कि विधि से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना व्यापारिक वातावरण को सुदृढ़ करेगा। झारखंड में विधिक प्रणाली का डिजिटल रूपांतरण समय की आवश्यकता है। उप समिति अध्यक्ष देवेश अजमानी और वैभव मोदी संयुक्त रूप से कहा कि व्यापार जगत और शासन तंत्र के बीच बेहतर समन्वय के लिए विधिक जागरूकता और कानूनों की समय-समय पर समीक्षा बेहद जरूरी है। लीगल अफेयर्स उप समिति इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएगी।

बैठक में चेंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया, महासचिव रोहित अग्रवाल, सह सचिव रोहित पोद्दार, लीगल उप समिति के चेयरमैन प्रेमशंकर मिश्रा, देवेश अजमानी, वैभव मोदी, सदस्य पूनम आनंद, शशांक भरद्वाज, प्रमोद सारस्वत, राजीव चौधरी, शैलेन्द्र सुमन और श्रवण कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।