हत्या मामले में चार को आजीवन कारावास की सजा

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हत्या मामले में चार को आजीवन कारावास की सजा

पलामू, 18 फ़रवरी (हि.स.)। पलामू जिला अदालत ने हत्या के एक मामले में महिला समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। यह मामला पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के शिकारपुर से जुड़ा हुआ है। सितंबर 2016 में रंजीत साव नाम के व्यक्ति के घर में घुसकर उसकी लाठी डंडे एवं टांगी से मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतक की पत्नी रिंकू देवी ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

पलामू न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नंबर 3 की अदालत ने मंगलवार को इस कांड के चार दोषियों रीना देवी, मदन साव, महावीर साव एवं बुधन साव को आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई।

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