फतेहगढ़ साहिब की डिप्टी कमिश्नर, डा. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 का उपयोग करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, जिले में किसी भी व्यक्ति को ऑलिव रंग की सैन्य वर्दी के साथ-साथ ऑलिव रंग की जीप या अन्य प्रकार के वाहनों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, यह निर्देश सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 11 फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा।
डा. थिंद ने बताया कि यह कदम असामाजिक तत्वों द्वारा ऑलिव रंग की वर्दी या वाहनों का दुरुपयोग करके अव्यवस्था फैलाने का प्रयास रोकने के लिए उठाया गया है। ऐसे तत्व किसी भी तरह के गैरकानूनी कार्य या हिंसक घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे क्षेत्र की कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इस संदर्भ में उनका यह प्रयास नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और इस तरह की संभावित घटनाओं को टालने के लिए है।
आदेश के पीछे मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों के बीच सुरक्षा का अहसास कराना और प्रशासन की ओर से स्पष्ट संदेश देना है कि ऐसी गतिविधियों के प्रति कड़ाई से निपटा जाएगा। आदेश का पालन करने में जो भी व्यक्ति विफल रहेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार की पहल से राज्य में बेहतर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।
सामाजिक सुरक्षा के इस पहल के तहत, डिप्टी कमिश्नर ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का अनुपालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों के बारे में प्रशासन को सूचना दें। एकजुटता के साथ सुरक्षा को सुनिश्चित करने का यह प्रयास नागरिकों के सहयोग से ही संभव होगा। डा. थिंद ने कहा कि सभी की सहभागिता के बगैर कानून व्यवस्था को स्थापित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए सभी से इस आदेश का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।
उम्मीद की जा रही है कि यह आदेश हैप्पी बेहद सहायक होगा और फतेहगढ़ साहिब जिले में शांति बनाए रखने में कारगर सिद्ध होगा। नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन इस प्रकार के उपायों को आगे भी जारी रखेगा ताकि किसी भी असामाजिकता को समय रहते रोकने में सफलता प्राप्त की जा सके। प्रशासन का मानना है कि संवेदनशीलता और तत्परता के साथ यह आदेश लागू करने से स्थानीय निवासियों में सुरक्षा का विश्वास और अपराध के प्रति सजगता बढ़ेगी, जिससे समाज में सामंजस्य स्थापित किया जा सकेगा।