अदालती आदेश के बावजूद भी पीआरएन के सफल आवंटी को भूखंड नहीं देने पर अवमानना नोटिस
जयपुर, 23 दिसंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद पृथ्वीराज नगर योजना के सफल आवंटी को भूखंड का आवंटन नहीं करने पर प्रमुख यूडीएच सचिव वैभव गालरिया और जेडीसी आनंदी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस नरेन्द्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश कमलेश्वर चन्द गुप्ता की अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता मयंक गुप्ता और अधिवक्ता संतोष कुमार सोनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पृथ्वीराज नगर योजना के मूल आवंटी हैं। हाईकोर्ट ने सुगन सिंह के जुलाई, 2013 में आदेश दिए थे कि जिन आवंटियों ने पूरी राशि जमा करा दी है और कल्पना नगर में भूखंड स्वीकार नहीं किया है, उन्हें पीआरएन में भूखंड दिया जाए। वहीं बाद में हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर इस संबंध में जेडीए के समक्ष अपना अभ्यावेदन देने को कहा। जिसकी पालना में याचिकाकर्ता ने जेडीए में अभ्यावेदन पेश कर पीआरएन में भूखंड आवंटन की गुहार की, लेकिन उसे अभी तक भूखंड नहीं दिया गया। दूसरी ओर पीआरएन के ही एक हिस्से में जेडीए भूखंड नीलामी कर रहा है। ऐसे में अदालती अवमानना के दोषी अफसरों को दंडित किया जाए और याचिकाकर्ता को भूखंड का आवंटन किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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