दतिया: रतनगढ़ माता मंदिर पर लगने वाले मेले में सुरक्षा की दृष्टि से धारा 144 लागू

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04HREG380 दतिया: रतनगढ़ माता मंदिर पर लगने वाले मेले में सुरक्षा की दृष्टि से धारा 144 लागू

दतिया, 4 नवंबर (हि.स.)। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर माँ रतनगढ़ माता मंदिर पर लगने वाले मेले में सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर धारा 144 लगाते हुए कई चीजों पर प्रतिबंध लगया है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि जिले में माता रतनगढ़ मंदिर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली की दौज पर 14 एवं 15 नवम्बर 2023 को विशाल मेले का आयोजन किया गया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (1) के तहत रतनगढ़ माता मंदिर पर दीपावली दौज मेला के अवसर पर परंपरागत रूप से आयोजित मेले में 20 से 25 लाख श्रृद्धालुओं एवं पर्यटकों का आगमन होता है। मेला आपदा प्रबंधन की दृष्टि से भी संवेदनशील रहा है।

मेले में ज्वलनशील पदार्थो के उपयोग से अग्नि दुर्घटना घटित होने एवं इससे भगदड़ होने की आशंका रहती है। पॉलीथिन के उपयोग से यहां की वन सम्पदा एवं जैव विविधता को नुकसान होता है। आखाद्य मिलावटी खाद्य पदार्थो के विक्रय एवं खाने से जन स्वस्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

यहां की वन सम्पदा की सुरक्षा, जन स्वास्थ्य, जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इन गतिविधि एवं क्रियाक्लापों को प्रतिबंधित रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट जिला दतिया ने रतनगढ़ माता मंदिर कुंअर बाबा मंदिर एवं समग्र मेला परिसर में लोकशांति, लोकसुरक्षा, लोक व्यवस्था एवं जन स्वास्थ्य की रक्षा हेतु नारियल फोड़ना, पाॅलीथिन में प्रसाद ले जाना, अगरबत्ती जलाना, अतिशबाजी करना, आग्नेय एवं ज्वलनशील उपकरणों का उपयोग दूषित एवं मिलाटवी प्रसाद वाले पदार्थो के क्रय-विक्रय को दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् तत्काल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और चूंकि इसकी तामीली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण कराया जाना एवं सुनवाई किया जाना संभव नहीं है। अतः दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।