अग्निवीर वायु भर्ती में अनफिट घोषित अभ्यर्थी की याचिका खारिज

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04HLEG6 अग्निवीर वायु भर्ती में अनफिट घोषित अभ्यर्थी की याचिका खारिज

प्रयागराज, 04 नवम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियमानुसार गठित मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट पर रिव्यू रिपोर्ट के बाद विशेषज्ञों की समान राय की दशा में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है और कहा है कि मेडिकल बोर्ड की राय अन्य मेडिकल जांच पर प्रभावी होंगी।

याची ने अग्निवीर वायु सेना भर्ती में मेडिकल बोर्ड द्वारा अनफिट होने के बाद स्पोर्ट्स कालेज से फिट रिपोर्ट के आधार पर चयनित किए जाने की मांग में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा मेडिकल बोर्ड की रिव्यू रिपोर्ट में बोर्ड की पहली रिपोर्ट पर सहमत होकर अनफिट करार देने को प्रभावी माना जाएगा और याचिका खारिज कर दी है।

यह न्यायमूर्ति अजित कुमार ने ओम प्रकाश जायसवाल की याचिका पर दिया है। केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने याचिका का प्रतिवाद किया। याची को दो बार मेडिकल बोर्ड की जांच में अनफिट पाया गया और चयनित करने से इंकार कर दिया। याची का कहना था कि एजुकेशन फाउंडेशन स्पोर्ट्स कालेज रोड गोरखपुर ने उसे फिट करार दिया है। याची ने अग्निवीर वायु परीक्षा दी थी। जिसमें उसने चयनित किए जाने की मांग की थी।