रीवाः कलेक्टर ने कम्पोजिट मदिरा दुकानों को किया निलंबित

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21HREG187 रीवाः कलेक्टर ने कम्पोजिट मदिरा दुकानों को किया निलंबित

– दो दुकानों में 10-10 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित

रीवा, 21 मई (हि.स.)। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने रविवार को कम्पोजिट मदिरा दुकान रतहरा एवं रघुनाथगंज को अस्थाई रूप से एक दिवस के लिए निलंबित किये जाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उक्त दुकानों पर शर्तों का उल्लंघन करने पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।

उल्लेखनीय है कि संभागीय आबकारी उड़नदस्ता द्वारा उक्त दुकानों की जांच की गयी थी, जिसमें मदिरा का विक्रय प्रिंट रेट से अधिक किया जाना पाया गया। आबकारी अधिनियम का उल्लंघन करने सहित अनियमितता बरतने पर कलेक्टर द्वारा उक्त दोनों दुकानों को अस्थाई रूप से निलंबित किया गया है, साथ ही दुकानों में अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया गया है।