घर में घुसकर डकैती व लूटपाट के दोषी को पांच वर्ष, दो माह की सजा

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16HLEG22 घर में घुसकर डकैती व लूटपाट के दोषी को पांच वर्ष, दो माह की सजा

फिरोजाबाद, 16 मार्च (हि.स.)। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रवीन्द्र कुमार तृतीय ने घर में घुसकर डकैती व लूटपाट करने के एक आरोपी को दोषी पाते हुये उसे पांच वर्ष, दो माह के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर अर्थदण्ड़ भी लगाया है। अर्थदण्ड़ न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला थाना रसूलपुर क्षेत्र से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 मई 2013 को रात के करीब पौने दो बजे आरोपी मुकेश जाटव ने अपने साथियों के साथ मिलकर थाना रसूलपुर क्षेत्र के गांव लालपुर में सत्येन्द्र यादव के मकान में घुसकर असलहा, तमंचा व छुरियों के दम पर डकैती व लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था।

पुलिस ने मामला दर्ज कर मुकेश के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमें की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रवीन्द्र कुमार तृतीय के न्यायालय में की गयी। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र राठौर ने बताया कि कोर्ट ने मुकेश को दोषी पाते हुये उसे पांच वर्ष, दो माह के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदण्ड़ भी लगाया है। अर्थदण्ड की धनराशि न देने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।