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01HREG296 राजगढ़ःनवविवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति और सास को सात साल की सजा

राजगढ़,1 दिसम्बर (हि.स.)। राजगढ़ के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल कदीर अंसारी की कोर्ट ने दहेज की मांग कर नवविवाहिता को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति और सास को 7-7 साल का सश्रम कारावास और दस हजार के जुर्माना से दंडित किया है।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने गुरुवार को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 10 फरवरी 2018 को फरियादी पप्पूलाल ने पुलिस को सूचना दी कि बहन कमलीबाई का ससुर गिरधारीलाल घर आकर बोला कि तुम्हारी बहन लड़ाई-झगड़ा कर घर से कहीं चली गई है। तलाशने पर ग्राम अचलपुरा स्थित कुएं के समीप उसका शव मिला। पुलिस ने मामले में मर्ग जांच के आधार पर पति देवीलाल और सास गुलाबबाई के खिलाफ धारा 306, 498ए के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने गवाह और कथनों के आधार पर आरोपित पति देवीलाल और सास गुलाबबाई को सात-सात साल के सश्रम कारावास और दस हजार के जुर्माना से दंडित किया है।