अनूपपुर: सिविल सर्जन को हटाने के मामले पर हाईकोर्ट ने प्रशासनिक आदेश पर लगाई रोक - सरस जनवाद

अनूपपुर: सिविल सर्जन को हटाने के मामले पर हाईकोर्ट ने प्रशासनिक आदेश पर लगाई रोक

Share

अनूपपुर, 21 सितंबर (हि.स.)। स्वास्थ्य सुविधाओं और जिला चिकित्सालय अनूपपुर की कार्यव्यवस्था को देखते हुए सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. एसआर परस्ते को प्रभार से मुक्त कर दिया था। उनकी जगह वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. धनीराम सिंह श्याम को सिविल सर्जन का समस्त प्रभार आगामी आदेश तक सौंपा गया था। लेकिन सिविल सर्जन रहे डॉ. एसआर परस्ते ने जारी आदेश को हाईकोर्ट जबलपुर में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने मंगलवार को जारी आदेश में रोक लगा दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर डॉ. एसआर परस्ते सिविल सर्जन के रूप में जिला चिकित्सालय में पदस्थ होंगे।

लापरवाही के कारण सुर्खियों में अस्पताल

जिला चिकित्सालय अपनी लापरवाही के कारण पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में हैं। 11 मार्च को सफाई कर्मियों ने वेतन न मिलने के कारण हड़ताल पर चले गए थे। 6 अगस्त को भी सफाई कर्मियों ने हड़ताल की थी। इस साल दूसरी बार सफाई कर्मियों ने वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल की है। 16 अगस्त को जिला अस्पताल में नर्स की लापरवाही के कारण बच्चे के शरीर पर लगे टैग पर उसकी मां की जगह दूसरे महिला का नाम लिखा हुआ था। एसएनसीयू, पीआईसीयू, एनआरसी सपोर्ट स्टाफ जो आउट सोर्स हैं, उन्हें भी वेतन नही मिलने की वजह से उन्होंने भी 17 अगस्त को हड़ताल पर चले गए थे। लगातार हो रही घटनाओं के बाद अस्पताल प्रबंधक पर सवाल उठ रहे थे। जिसके बाद से सिविल सर्जन को उनके पद से हटा दिया था। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद वो एक बार फिर सिविल सर्जन के रूप में जिला अस्पताल में पदस्थ होंगे।