अनूपपुर: शासकीय राशन की कालाबाजारी करते पाए जाने पर पिकअप वाहन राजसात - सरस जनवाद

अनूपपुर: शासकीय राशन की कालाबाजारी करते पाए जाने पर पिकअप वाहन राजसात

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अनूपपुर, 21 सितंबर (हि.स.)। जिला दण्डाधिकारी न्यायालय ने शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम कुकुरगोड़ा में पिकअप वाहन के माध्यम से रात्रि में खाद्यान्न की कालाबाजारी करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (क) के बुधवार को प्रकरण की सुनवाई के बाद जप्तशुदा पिकअप वाहन को शासन के पक्ष में अधिहरण (राजसात) किए जाने का निर्णय करते हुए आदेश पारित किया है।

जानकारी अनुसार तहसील जैतहरी अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान कुकुरगोड़ा में विक्रेता मंगलेश्वकर जायसवाल द्वारा 26 फरवरी 2022 की रात्रि शासकीय उचित मूल्य दुकान कुकुरगोड़ा में पिकअप वाहन के माध्यम से खाद्यान्न की अफरा-तफरी व कालाबाजारी करते हुए ग्रामीणों द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया था। विक्रेता मंगलेश्वयर द्वारा खाद्यान्न गेहूं व चावल से भरी हुई 60 से 65 शासकीय बोरियों की सरकारी सिलाई खुलवाकर उसे प्लास्टिक की निजी व गैर सरकारी बोरियों में पलटी करवाकर पिकअप के माध्यम से उसकी कालाबाजारी की जा रही थी। ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी रात्रि 9 बजे पुलिस एवं खाद्य विभाग को दी गई। जिस पर पुलिस बल एवं खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जैतहरी द्वारा मौके पर पहुंचकर दुकान को सीलबंद किया तथा प्रयोग में लाए जा रहे पिकअप वाहन को उसके मालिक चालक संजय राठौर से जप्त किया जाकर थाना जैतहरी के सुपुर्दगी में देकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जैतहरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी द्वारा जप्तशुदा वाहन के निराकरण हेतु प्रकरण को कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

कलेक्टर न्यायालय द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (क) के तहत प्रकरण की सुनवाई कर उक्त जप्तशुदा पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 65 जीए 1461 को शासन के पक्ष में अधिहरण (राजसात) किए जाने का निर्णय करते हुए आदेश पारित किया।