प्रीतमनगर के ईडब्ल्यूएस भवन के ध्वस्तीकरण पर रोक, पीडीए से जवाब तलब

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प्रयागराज, 17 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के प्रीतमनगर में ईडब्ल्यूएस-356 के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार सहित पीडीए के उपाध्यक्ष से याचिका पर जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने बीरेंद्र कुमार उर्फ बीरेंद्र जायसवाल की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता का कहना है कि 1 मई 97 के शासनादेश के अनुसार पुराने विकसित एरिया में 100 वर्ग मीटर के भवन का नक्शा पास कराना जरूरी नहीं है। पीडीए के जोनल अधिकारी व उपाध्यक्ष ने बिना अनुमति नया निर्माण ध्वस्त करने का आदेश दिया है, जो विधि सम्मत नहीं है। जब नक्शा पास कराना जरूरी नहीं है तो निर्माण को अवैध करार देकर ध्वस्त करना उचित नहीं है। कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय माना और जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 18 अगस्त को होगी।