फ़तेहपुर, 19 अप्रैल (हि.स.)। जिले में मंगलवार को युवती को नौकरी का झांसा देकर अपहरण करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम नित्या पांडेय की कोर्ट ने आरोपी को सश्रम सात साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर पांच हजार का जुर्माना भी ठोका। साथ ही जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा के आदेश दिये हैं।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव ने बताया कि मलवां थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती के भाई का आरोप था कि गांव के ही अजय कुमार पटेल उर्फ टिंकू पुत्र गंगा चरन ने नौकरी लगवाने का झांसा देकर उससे शैक्षिक कागजात और उनकी छाया प्रति लाने की बात कही। इस पर 21 मई 2014 को युवती कागजात लेकर सहिली चौराहे पर पहुंची। इसके बाद लापता हो गई।
पीड़िता के भाई ने थाना मलवां में मामले पर मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसकी बहन को गांव के ही अजय कुमार पटेल उर्फ टिंकू महाराष्ट्र प्रान्त के नागपुर शहर लेकर चला गया। पीड़िता को 3 जुलाई 2014 को पुलिस ने प्रयागराज से बरामद किया था।
इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। अभियोजक और बचाव पक्ष ने जिरह की। पीड़िता के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी अजय कुमार पटेल उर्फ टिंकू को युवती को झांसा देकर अपहरण के आरोप में दोषी मानते हुए सश्रम सात साल कैद की सजा सुनाई।