गाजियाबाद : प्राधिकरण उपाध्यक्ष को उच्च न्यायालय ने किया तलब

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– कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने का है आरोप

गाजियाबाद। महानगर स्थित गाजियाबाद विकास के वर्तमान उपाध्यक्ष कृष्णा करुणेश को मा0 उच्च न्यायालय में हाजिर होने का आदेश किया गया है। यह मामला उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन ना करने का है जिसमें महेंद्र प्रताप शर्मा लगभग 41 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद जी डी ए गाजियाबाद से अक्टूबर 2017 में सेवानिवृत्त हुए थे लेकिन उन्हें प्राधिकरण द्वारा पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभ पूरे नहीं दिए गए जिससे लिए एम पी शर्मा ने मा0 न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तो मा0 न्यायालय द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए एम पी शर्मा के पेशनरी भुगतान के आदेश दिए गए लेकिन उक्त आदेश का पालन नहीं होने पर एम पी शर्मा द्वारा अवमानना याचिका दायर की जिस पर सितम्बर 2020 अवमानना याचिका स्वीकार करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा 01 महीने का समय दिया परन्तु उपाध्यक्ष जीडीए ने उक्त आदेश को अनदेखा कर दिया जिससे एम पी शर्मा द्वारा पुनः अवमानना याचिका दायर की गई जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा एक अवसर और देते हुए दिसंबर 2020 में अनुपालन हेतु एक माह का समय दिया गया इस बीच वी सी कंचन वर्मा का स्थानांतरण हो लेकिन मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं हुआ जनवरी 2021 में जीडीए के चेयरपर्सन कृष्णा करुणेश हो गए अवमानना नोटिस कृष्णा करुणेश के नाम दर्ज करते हुए एक माह का समय और दिया गया और इस बीच कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया और समय पर केस की सुनवाई नहीं हो सकी परन्तु एम पी शर्मा द्वारा प्रत्यावेदन के माध्यम से वी सी जीडीए गाजियाबाद को अवमानना के सम्बन्ध में दो बार स्मृति प्रत्यावेदन दिए गए परन्तु उन प्रत्यावेदनों का कोई संज्ञान नहीं लिया गया अब दिनांक 03 सितंबर 2021 के मा0 उच्च न्यायालय के आदेश में अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, वी सी जीडीए गाजियाबाद को व्यक्तिगत उपस्थित होने का आदेश दिया है और अगली तिथि 18 अक्टूबर 2021 नियत की गई है।