– जानिए स्कूल फीस बढ़ाने पर अभिभावक कैसे करें शिकायत, क्या है सजा का प्रावधान
नोएडा :- पूरा भारत कोरोना (कोविड 19) से लड़ रहा है। देश के सभी शैक्षिणिक संस्थान लॉक डाउन के कारण बंद है। इस बीच अभिभावकों को जिला प्रशासन ने बड़ी राहत प्रदान किया है। जिले में कोई भी विद्यालय शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए शुल्क नहीं बढ़ा सकते, विद्यालय अगर ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने शुक्रवार को बताया कि विद्यालय शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए शुल्क लेंगे, लेकिन वो इस वर्ष विद्यालय का शुल्क नहीं बढ़ा सकते।, लॉक डाउन के दौरान शिक्षकों को वेतन भी विद्यालयों को देना होगा।
इस दौरान विद्यालय परिवहन शुल्क भी अभिभावकों से नहीं वसूल सकते। इसके साथ ही कोई भी विद्यालय लॉकडाउन के अवधि में अग्रिम शुल्क या त्रैमासिक शुल्क जमा करने के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं कर सकते। किसी छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास लेने से विद्यालय मना भी नहीं कर सकते और उनका नाम भी विद्यालय से नहीं काट सकते।
जिला अधिकारी ने बताया कि अगर ऐसा करता कोई भी विद्यालय पाया गया तो उसपर कार्रवाई की जाएगी। अभिभावक जिला विद्यालय निरीक्षक के मेल आईडी feecommitteegbn@gmail.com पर मेल कर अपनी शिकायत कर सकते हैं।
क्या होगी सजा?
जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि अगर कोई भी विद्यालय इस आदेश का उल्लंघन करता है तो प्रथम बार में शुल्क वापसी के साथ-साथ एक लाख का जुर्माना विद्यालय को देना होगा। दूसरी बार में यह जुर्माना पांच लाख तक हो जाएगा, और तीसरी बार में विद्यालय की मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा।