उत्तर प्रदेश में शॉपिंग मॉल्स में शराब बेचने की इजाजत दे दी गई है. यूपी कैबिनेट ने ये फैसला किया है. शापिंग माल्स में महंगी विदेशी शराब, बीयर और वाइन बेचने की इजाजत दे दी गई है. मौजूदा समय में विदेशी शराब की बिक्री फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप्स में होती है. पहले मॉल में विदेशी शराब की फुटकर बिक्री का प्रावधान नहीं था. सील्ड बोतलों में मॉल में विदेशी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे.
ये लाइसेंस किसी भी पात्र व्यक्ति, कम्पनी, भागीदारी फर्म, प्रोपराइटरी फर्म या सोसाइटी द्वारा प्राप्त किए जा सकते है. मॉल जिनमें ऐसी दुकाने खोली जायेंगी उनका न्यूनतम प्लिंथ ऐरिया 10000 वर्ग फीट होना चाहिए जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स या सुपर मार्केट या हाइब्रिड हाइपर मार्केट सम्मिलित हैं.
प्रीमियम रिटेल वेण्ड में न्यूनतम 500 वर्ग फीट का कार्पेट एरिया होना चाहिए और इनमें ग्राहकों को प्रवेश करने और अपनी इच्छानुसार शेल्फ से ब्राण्ड चुनने की सुविधा प्रदान की जाएगी. दुकान सुसज्जित शेल्फ सहित वातानुकूलित होगी जिससे कि विभिन्न प्रकार के ब्राण्ड शेल्फ में व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किए जा सकें.