नई दिल्ली :- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया है कि 4 मई से शुरू हो रहे लाॅकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और आरेंज जोन में नाई की दुकान व सैलून खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा ई-कामर्स कंपनियों को इन क्षेत्रों में गैर-अनिवार्य सामानों की बिक्री की भी छूट होगी।
गौरतलब है कि 3 मई को खत्म होने वाले लाॅकडाउन को दो हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने यह घोषणा की है। इस दौरान सभी राज्यों के जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटकर इन क्षेत्रों में अलग-अलग प्रतिबंध लगाए गए हैं। जहां रेड जोन में लोगों को लाॅकडाउन में कोई भी राहत नहीं मिली है, वहीं ग्रीन और आरेंज जोन में लोगों को थोड़ी राहत दी गई है। इसके तहत ग्रीन और आरेंज जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में नाई की दुकानें और सैलून भी खोलने की अनुमति होगी। ये छूट 4 मई से प्रभावी होंगी जब लाॅकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा।