#COVID19 : सीएम योगी ने 30 अप्रैल तक बढ़ाया Lockdown, ये नियम रहेंगे लागू

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लखनऊ :- उत्तरप्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर मुख्यमंत्री ने आज अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई अहम फैसले लिए हैं। इसमें मुख्य रूप से प्रदेश के लॉकडाउन उनको बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है।

उच्च-स्तरीय बैठक में प्रदेश के सभी जिलों में 30 अप्रैल तक Lockdown करने का निर्णय किया गया।देर शाम तक राज्य सरकार इससे जुड़ी अधिसूचना भी जारी कर सकती है। प्रदेश के जिलों को दो वर्गों (ए और बी वर्ग) में बांटा गया है। ए वर्ग में वे जिले होंगे जहां 14 अप्रैल तक एक भी Corona Positive Case नहीं मिला है। वर्ग बी में वह जिले होंगे जहां Corona Positive Case मिल चुके हैं या 14 अप्रैल के बाद और मिलने की आशंका है। ए वर्ग वाले जिलों में कुछ रियायतें दी जाएंगी। बी वर्ग वाले जिलों में लॉक डाउन का प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहेगा। बी श्रेणी के जिलों में चिह्नित किए गए Hotspot वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह का मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। यहां प्रशासन राशन और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करेगा और पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी।

वर्ग ए वाले जिलों के बीच सात बजे से लेकर एक बजे के बीच खुद के वाहनों से यात्रा हो सकेगी। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच वाहन नहीं चलेगे, केवल आवश्यक सामान की ढुलाई हो सकेगी। वर्ग ए वाले जिलों सहित अगर कहीं कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते हैं तो प्रतिबंध अधिक सख्त किए जाएंगे। क्वारंटीन होने वालों को इधर-उधर आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। राज्य के सभी निजी अस्पताल और अन्य चिकित्सीय संस्थाएं प्रदेश में खुली रहेंगी और सोशल डिस्टेंस नीति का पालन होगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनरेगा को वर्ग ए जिलों में अनुमति होगी।

बता दें कि 31 मई तक पूरे प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। Social Distance की नीति भी 31 मई तक लागू रहेगी। वर्ग बी के जिलों की सीमाएं सील रहेंगी और सामान का परिवहन भी जिलों की सीमा के अंदर नहीं होगा। वर्ग ए के जिलों में जिलाधिकारी की अनुमति से परिवहन में रियायत दी जा सकती है। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा। वर्तमान में लागू पास मान्य होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण आदि जारी रहेगा।

15 मई तक प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। अस्पतालों आदि को छोड़कर 15 मई तक प्रदेश मे एयर कंडीशनर के उपयोग पर रोक लगा दी गयी है। Hotspot वाले इलाकों को छोड़कर जोखिम का आकलन कर डीएम निर्माण, औद्योगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेंगे। स्टांप एवं रजिट्रेशन की सभी जिलों में नियमों के अधीन अनुमति दी जाएगी। बैठक में ये भी तय हुआ कि होटल, धर्मशाला, होम स्टे, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टूरेंट, बार, धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे। जिलाधिकारी की अनुमति के बिना किसी कार्मिक या अन्य व्यक्ति को हटाया नहीं जाएगा। हॉटस्पॉट के क्षेत्रों को छोड़कर खेती किसानी, बागवानी, गऊपालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कटाई बुवाई आदि को अनुमित रहेगी। राज्य की सीमा से बाहर और वर्ग बी वाले जिलों से श्रमिक नहीं लाए जा सकेंगे।