गृह मंत्रालय ने लघु वनोपज सहित इन सेक्टरों को दी छूट

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नई दिल्ली :- गृह मंत्रालय ने देश में कोविड-19 के प्रकोप के बावजूद शुक्रवार को लघु वनोपज, कृषि और बागवानी आदि सहित कुछ और सेक्टरों में छूट दी है। मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया जिसमें कुछ और सेक्‍टरों को छूट के दायरे में शामिल किया गया है। इसके तहत कृषि और बागवानी, पौधरोपण, फाइनेंशियल सेक्‍टर, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य की गतिविधियां शामिल हैं। इस नए आदेश की सूची राज्‍य और केंद्र शासित प्रदेशों, भारत सरकार के मंत्रालय व विभागों को सौंपा गया है।

इसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों और वन क्षेत्रों में वनवासियों द्वारा नॉन-टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्शन का संग्रह, कटाई और प्रसंस्करण के अलावा बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसाले के बागान और उनकी कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग व बिक्री शामिल हैं। वहीं गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों में बिजली की आपूर्ति और स्वच्छता, बिजली पारेषण लाइनों के बिछाने, दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर और केबल बिछाने के साथ-साथ संबंधित गतिविधियों को महत्व दिया गया है।