गृह मंत्रालय का आदेश-ऑफिस जाने वालों को अपनाने होंगे ये दिशा-निर्देश

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नई दिल्ली :- देश में कोरोना वायरस के तेजी से फैलते संक्रमण के बावजूद सोमवार यानि 20 अप्रैल से सरकार कुछ छूट देने जा रही है। इसके तहत जो ऑफिस, फैक्ट्रियां या फिर उत्पादन इकाइयां खुलेंगी, उन्हें काफी सावधानियां बरतनी होंगी। इसके लिए गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं और ऑफिस जाने वालों को इसका सख्ती से पालन करना होगा।

मंत्रालय का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से बचा जा सके। गृह मंत्रालय ने लोगों की सुरक्षा और हाईजिन को ध्यान में रखते हुए यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश

  • ऑफिस की बिल्डिंग, एंट्री गेट, कैफेटेरिया और कैंटीन, मीटिंग रूम, कांफ्रेंस हॉल, ओपन एरिया, दीवारें और जमीन आदि को डिसइंफेक्टेंट से साफ करना होगा।
  • दूर से आने वाले कर्मचारियों के लिए ऑफिस की तरह से स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाएगी।
  • कंपनी की ओर से लगाए गए स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में 30 से 40 प्रतिशत पैसेंजर को लाने ले जाने की अनुमति होगी।
  • सभी गाड़ियों और मशीनों को ऑफिस में घुसने से पहले डिसइंफेक्ट से साफ किया जाएगा
  • ऑफिस में आने वाले और बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रिनिंग अनिवार्य होगी
  • ऑफिस में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का मेडिकल इंश्योरेंस किया जाएगा
  • एंट्री और एग्जिट गेट पर टच फ्री मैकेनिज्म को लागू किया जाएगा
  • एंट्री और एग्जिट गेट के साथ-साथ कॉमन एरिया में भी हैंडवॉश और सेनेटाइजर रखे जाएंगे
  • ऑफिस में शिफ्ट के बीच में एक घंटे का ब्रेक होना जरूरी होगा
  • कर्मचारियों के लिए लंच ब्रेक का समय भी अलग-अलग होगा और कैंटीन में एक दूसरे से दूरी बनाकर लंच करना होगा
  • ऑफिस की किसी भी मीटिंग में 10 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे