लगेगा गैंगस्टर एक्ट अगर नहीं कराई 15 दिन में रजिस्ट्री

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 ग्रेटर नोएडा: रजिस्ट्री बगैर फ्लैट और दुकानों का कब्जा देने वाले बिल्डरों को 15 दिन का वक्त मिला है। इस दौरान उन्होंने बायर्स की रजिस्ट्री नहीं कराई तो केस दर्ज कराने के बाद गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा। डीएम बीएन सिंह ने मंगलवार को सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट ऑफिस में एडीएम फाइनैंस और स्टांप विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में यह आदेश दिया। करीब 53 हजार बायर लंबे समय से रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं। आरोप लगते हैं कि बिल्डर रजिस्ट्री के लिए टाल-मटोल करते हैं।

जिले में 122 बिल्डर हैं, जिनमें से अधिकतम डिफॉल्टर की श्रेणी में हैं। इन बिल्डरों ने 43 हजार फ्लैट के बायर्स और 10 हजार दुकानों पर बगैर रजिस्ट्री कराए कब्जा दिया हुआ है। इन फ्लैट और दुकानों की रजिस्ट्री नही होने से रजिस्ट्री विभाग को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही बायर्स को भी लेटलतीफी की वजह से दिक्कत हो रही है। स्टांप अधिनियम 1908 व प्रदेश नियमावली के अनुसार, जमीन, मकान, दुकान खरीदने और बेचने वालों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। यदि बिल्डर रजिस्ट्री नही करा पा रहा तो 5 प्रतिशत स्टांप डयूटी देकर एग्रीमेंट टु सबलीज करा सकते हैं। ग्रेटर नोएडा और नोएडा में ऐसे बिल्डरों के दर्जनों प्रॉजेक्ट हैं, जिन्होंने बगैर ओसी (ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट) लिए ही कब्जा दे दिया है। इनमें परीचौक स्थित एक नामी बिल्डर का मॉल भी शामिल है। इन मॉल में कई बड़े होटल, रेस्टोरेंट, बियर बार, शॉपिंग सेंटर आदि खुले हैं। इसी मॉल के पास एक नामी बिल्डर के फ्लैट बने हुए हैं। बिल्डर प्रॉजेक्ट में सैकडों बायर बगैर रजिस्ट्री कराए रह रहे हैं। इसी तरह सेक्टर ईटा में बिल्डर प्रॉजेक्ट में 1200 लोग बगैर रजिस्ट्री के रह रहे हैं। इसी प्रॉजेक्ट में शॉपिंग मॉल में दुकानें भी खुली है। इनकी भी रजिस्ट्री नहीं कराई गई है। इसके अलावा सेक्टर अल्फा-1, 2, बीटा-1 में कई कमर्शल प्रॉजेक्ट हैं। बिल्डर ने दुकानों पर कब्जा दे दिया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई। नोएडा में भी ऐसे कई प्रॉजेक्ट हैं, जिनमें बगैर रजिस्ट्री लोग रह रहे हैं।