मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत पेशी से छूट मामले की झारखंड हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 16 जनवरी को
रांची, 16 दिसंबर (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन की अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका एमपी-एमएलए कोर्ट से खारिज किए जाने की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में हुई। अब अदालत इस मामले में 16 जनवरी को सुनवाई करेगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच में सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता पियूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने बहस की। अगली सुनवाई तक ईडी को काउंटर एफेडेविट दायर करने का निर्देश हाई कोर्ट ने दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेएमपी-एमएलए कोर्ट के उस आदेश को रद्द करने का आग्रह करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने समन की अवहेलना करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में 19 फरवरी को शिकायत वाद दर्ज कराया था। इस पर गत चार मार्च को सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया था और मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को बताया था कि जमीन की खरीद-बिक्री मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को दस बार समन जारी किया था। आठवें समन पर 20 जनवरी और दसवें समन पर 31 जनवरी को ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। ईडी का कहना है कि आठ समन पर उपस्थित नहीं होना समन की अवहेलना है। गत तीन जून को सीजेएम कृष्णकांत मिश्रा ने यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।
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