सुप्रीम कोर्ट में अब मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मौखिक उल्लेख नहीं किया जाएगा

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सुप्रीम कोर्ट में अब मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मौखिक उल्लेख नहीं किया जाएगा

नई दिल्ली, 12 नवंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट में अब मामलों की तत्काल लिस्टिंग के लिए मेंशनिंग ई-मेल या लिखित रूप से किया जाएगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि अब मामलों की तत्काल लिस्टिंग के लिए कोर्ट में ओरल मेंशनिंग पर विचार नहीं किया जायेगा।

चीफ जस्टिस ने कहा कि मामलों को तत्काल सुनवाई के लिए वजह स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए। इसके पहले कोर्ट में ओरल मेंशनिंग के जरिये मामलों की तत्काल लिस्टिंग के लिए आग्रह किया जाता था, जिस पर संबंधित कोर्ट फैसला लेती थी।

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