प्रयागराज :- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाकडाउन के कारण प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया है। हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य निलंबित रहेगा। अति आवश्यक मामले सुने जायेंगे। हाईकोर्ट में कोरोना महामारी व लाकडाउन के कारण की गयी बंदी को देखते हुए इस वर्ष जून माह में अवकाश नही होगा। केवल 22 से 26 जून तक ग्रीष्म अवकाश रहेगा।
जिला अदालतों में ग्रीष्मावकाश को लेकर जारी कैलेन्डर यथावत प्रभावी रहेगा। इनमें हर वर्ष की तरह ग्रीष्म अवकाश रहेगा। मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर की अध्यक्षता में हुईं प्रशासनिक न्यायमूर्तियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। यह भी प्रस्ताव पारित किया गया है कि संयुक्त निबंधक (न्यायिक) कम्प्यूटर सी आई टी भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था करे, ताकि हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके।