सुप्रीम कोर्ट का वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार
नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए बनाई नीति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने पर्यावरण को ध्यान में रखकर पुराने वाहनों के लिए बनाई गई कबाड़ नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
मंगलवार काे कोर्ट ने एमसी मेहता के मामले में दाखिल हस्तक्षेप याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस नीति को चुनौती देने के लिए आपको स्वतंत्र रूप से याचिका दाखिल करनी होगी। किसी दूसरे मामले में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर आप इसे चुनौती नहीं दे सकते हैं। आप इस हस्तक्षेप याचिका में सरकार के दिशानिर्देशों को कैसे चुनौती दे सकते हैं। उचित होगा कि आप समुचित प्रारूप में दिशा-निर्देशों को मूल रूप से चुनौती दें।
कोर्ट ने कहा कि हमने अपने आदेश में इन मुद्दों को खारिज करते हुए इन वाहनों के संबंध में दिए गए एनजीटी के आदेश को बरकरार रखा था। ऐसे में हम इस हस्तक्षेप याचिका के जरिए एनजीटी के निर्देश को बाधित नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि अब जब तक एनजीटी का आदेश संशोधित नहीं किया जाता, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ना ही हम इस आदेश को ही स्पष्ट कर सकते हैं।
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