प्रत्याशियों को आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी : कोडरमा डीसी

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प्रत्याशियों को आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी : कोडरमा डीसी

कोडरमा, 18 अक्टूबर (हि.स.)। विधानसभा निर्वाचन-2024 की अधिसूचना जारी हो गयी है। अधिसूचना जारी होते ही प्रत्याशी नामाकंन प्रपत्र का क्रय एवं नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर, 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी जबकि 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकेंगे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 19-कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में नामांकन प्रपत्र उपलब्ध रहेगा। अनारक्षित वर्ग के प्रत्याशी द्वारा 10 हजार रुपये नकदी जमा कर नाजिर रसीद के माध्यम से नामांकन प्रपत्र का क्रय किया जा सकता है। आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी 5 हजार रुपये का भुगतान कर नामांकन पत्र प्राप्त कर सकेंगे। पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 03 बजे तक प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकेंगे।

19-कोडरमा विधानसभा के प्रत्याशी अनुमंडल कार्यालय कोडरमा में नामांकन दाखिल करेंगे। नाम निर्देशन के दौरान नामांकन के लिए आने वाले उम्मीदवारों के साथ अधिकतम पांच व्यक्तियों को ही रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय (अनुमंडल कार्यालय कोडरमा) में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। सुगम यातायात व्यवस्था के लिए नाम निर्देशन के दौरान आने वाले उम्मीदवारों को चिन्हित पार्किंग स्थल पर ही वाहनों का ठहराव करना होगा। निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। सभी स्थानों पर मजिस्ट्रेट व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। शपथपत्र के रूप में हर प्रत्याशी को फॉर्म 26 को स्पष्ट रूप से पूरा भरना होगा। प्रत्याशियों को अपने आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी कम से कम तीन समाचार पत्रों में विज्ञापित करानी होगी। उसे अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर भी प्रदर्शित करना होगा। प्रत्येक प्रत्याशी चुनाव खर्च के ब्योरा के लिए अलग से बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे।

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