बृजभूषण शरण सिंह ने ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

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बृजभूषण शरण सिंह ने ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (हि.स.)। महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले के आरोपित और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक की मांग करने वाली अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट बृजभूषण की याचिका पर कल यानि 18 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 26 सितंबर को बृजभूषण की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने इस मामले पर अगली सुनवाई 13 जनवरी, 2025 को करने का आदेश दिया था। बृजभूषण ने इसी मामले पर हाई कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। 29 अगस्त को हाई कोर्ट ने बृजभूषण को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आप ट्रायल शुरू होने के बाद पूरा केस खत्म करना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि जब ट्रायल शुरू हो चुका है, तब आप आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दे रहे हैं। आप परोक्ष रूप से पूरा केस खत्म करना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह की ओर से पेश वकील राजीव मोहन ने कहा था कि ये पूरा मामला छिपे हुए एजेंडा का है। शिकायतकर्ता नहीं चाहते हैं कि याचिकाकर्ता भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद पर रहे। उनकी दलील का दिल्ली पुलिस ने विरोध करते हुए कहा था कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

इस मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में 26 जुलाई से ट्रायल शुरू हो चुका है। 21 मई को बृजभूषण शरण सिंह और दूसरे सह आरोपित विनोद तोमर ने कोर्ट से कहा था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे। दोनों ने कोर्ट में तय आरोपों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि जब कोई गलती नहीं की है तो मानने का सवाल ही नहीं है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 10 मई को छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए और 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था जबकि एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया था। कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपित भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।

दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में 15 जून 2023 को चार्जशीट दाखिल की ‌‌‌‌है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने 7 जुलाई 2023 को दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय