सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली आबकारी घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिषेक बोइनपल्ली को जमानत

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सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली आबकारी घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिषेक बोइनपल्ली को जमानत

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (हि.स.) । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपित और बिजनेसमैन अभिषेक बोइनपल्ली को जमानत दे दी। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस आशय का आदेश दिया।

इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को अभिषेक बोइनपल्ली को अंतरिम जमानत दी थी। आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट से कहा कि वे इस मामले पर आगे कुछ नहीं कहना चाहते हैं। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले के सभी सह-आरोपितों को जमानत मिल चुकी है। ऐसे में अभिषेक बोइनपल्ली को भी जमानत दी जाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त, 2023 को ईडी को नोटिस जारी किया था । बोइनपल्ली को हाई कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है। इस मामले की जांच ईडी के अलावा सीबीआई भी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता, आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी विजय नायर को जमानत दे चुका है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय